राष्ट्रपति के बारे में 18 जानकारी | Presidents facts In Hindi
राष्ट्रपतिये के बारे में 20 जानकारी | Presidents facts In Hindi
1. राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है जिसे अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति बनाया जाता है।
2. राष्ट्रपति पद की योग्यता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत होती है ।
3. एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी होनी आवशक होती है ।
4. राष्ट्रपति को पद धारण करने से पहले मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायालय के समक्ष शपथ लेने पड़ती है।
5. राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर अनुच्छेद 55 के तहत होता है।
6. राज्यसभा के 12 सदस्य भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते है।
7. राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं।
8. भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है यह संविधान में अनुच्छेद( 53 )के तहत कहा गया है ।
9. राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद हो तो उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है।
10. भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1961 तक रहा।
11. राष्ट्रपति का मासिक वेतन पांच लाख रुपऐ होता है यह आयकर से मुक्त होता है।
12. राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रूपये वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है।
13. राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है संसद के सत्र को आहूत करने सत्रवासन करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है।
14. संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को दंड को क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है।
15. नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गए फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।
16. भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी।
17. डॉ राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और लगातार दो बार भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए।
18. यदि किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति का निधन हो जाता है तो देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों तक झुका दिया जाता है।
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