भारत के संविधान के बारे में रोचक तथ्य | Indian Constitution Facts in Hindi
Indian constitution facts in hindi | भारत के संविधान के बारे में रोचक तथ्य
1. मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
2. संविधान के भाग (3 )को भारत का अधिकार पत्र (मैग्नाकार्टा) कहा जाता है।
3. पहले संविधान में सात मौलिक अधिकार थे लेकिन 44 वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 (क) को मौलिक अधिकार की सूची से हटा कर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 (a) में रखा गया।
4. 1931 में कराची अधिवेशन में (अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल) ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी.
5. मूल अधिकारों का प्रारूप को जवाहार लाल नेहरू ने बनाया था।
6. सामान या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ,संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार ,संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 6 मूल अधिकार व्यक्तियों के स्वतंत्रता के लिए दिए जाते है।
7. भारत सरकार द्वारा पदम विभूषण ,पदम भूषण, पदम श्री, एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं।
8. अनुच्छेद ( 24 )के तहत 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी व्यक्ति को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता यदि ऐसा होता है तो उसके तहत कार्रवाई की जाती है।
9. संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है।
10. किसी भी व्यक्ति को उसकी भाषा ,जाति धर्म ,संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा अनुच्छेद (29 )के तहत कहा गया है।
11-20 भारतीय संविधान के बारे में रोचक तथ्य important facts of indian constitution pdf in hindi
11. राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करेगा यह अनुच्छेद 21 (क) तहत कहा गया है।
12. अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित कराया है।
13. अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है की धर्म, नस्ल ,जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
14. स्वतंत्रता का अधिकार ,के तहत 6 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण हथियार एकत्रित करने की स्वतंत्रता, संग बनाने की, देश में किसी भी क्षेत्र में आगमन कि ,देश में किसी भी क्षेत्र में निवास करने की ,कोई भी व्यवहार , जीविका चलाने की।
15. किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी यह संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत कहा गया है।
16. प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 (ए) में किया गया है ।
17. मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एक राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद ( 352 )जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है।
18. मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में (अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 )तक है।
19. प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (जीवन जीने की स्वतंत्रता) अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत है।
20. भारतीय संविधान, भारत के नागरिकों को वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्रधान करता है, जो अमेरिका के संविधान से लिए है –
- स्वतंत्रता का अधिकार
- शोषण के विरूद्ध अधिकार
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
- समानता का अधिकार
- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार
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